इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई, UOI, यूपी सरकार से जवाब मांगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौसी की शाही जामा मस्जिद के मुकदमे में संभल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने चंदौसी (संभल) में शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर एक दीवानी पुनर्विचार याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें 19 नवम्बर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

इस मामले में एक एडवोकेट आयुक्त को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद को मंदिर को नष्ट करने के बाद बनाया गया। एकल जज ने भारत संघ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से 4 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

साभार:- Live Law Hindi
By: – Rajat Ranjan
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