बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणेश माघी उत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों की बिक्री और विसर्जन पर रोक लगाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी गणेश माघी उत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों के निर्माण, बिक्री और विसर्जन के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने मूर्ति विसर्जन पर Central Pollution Control Board (CPCB) के 12 मई 2020 को जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान दिया, जिसमें POP की मूर्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि CPCB के दिशा-निर्देशों और POP की मूर्तियों के उपयोग पर रोक लगाने वाले हाइकोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद, विक्रेताओं द्वारा इन्हें बेचा ओर वितरित किया जा रहा है। मूर्ति निर्माताओं के प्रतिवादी-संघ ने प्रस्तुत किया कि POP की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने से उनका पेशा प्रभावित होगा।

उन्होंने तर्क दिया कि CPCB के दिशा-निर्देश बाध्यकारी नहीं हैं। उपरोक्त के मद्देनजर हाइकोर्ट ने कारीगरों और विक्रेताओं द्वारा POP मूर्तियों की बिक्री और विसर्जन पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया।

न्यायालय ने नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मूर्ति विसर्जन पर CPCB के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। न्यायालय अब मामले की सुनवाई 20 मार्च को करेगा।
साभार:- लाइव लॉ हिंदी
By: – Rajat Ranjan
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