सुप्रीम कोर्ट ने कांचा गाचीबौली में पेड़ काटने पर लगाई रोक, तेलंगाना मुख्य सचिव से मांगा जवाब

कांचा गाचीबौली, हैदराबाद में सैकड़ों एकड़ भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को वहां किए जा रहे सभी प्रकार के विकास कार्यों को तुरंत रोकने का आदेश दिया। “अगले आदेश तक, पहले से मौजूद पेड़ों की सुरक्षा को छोड़कर कोई भी गतिविधि राज्य द्वारा नहीं की जाएगी,” जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ए. जी. मसीह की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा। अदालत ने तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव को एक शपथ पत्र दाखिल कर कुछ सवालों के जवाब देने को कहा:

- विकास कार्यों को करने और कथित वन क्षेत्र से पेड़ को हटाने की आवश्यकता क्या थी?
- क्या इस विकास कार्य के लिए राज्य ने Environmental Impact Assessment certification प्राप्त किया है?
- क्या पेड़ों की कटाई के लिए वन प्राधिकरणों या किसी अन्य स्थानीय कानूनों के आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई है?
- राज्य सरकार द्वारा गठित समिति में निर्दिष्ट अधिकारियों की क्या आवश्यकता है? क्योंकि प्रथम दृष्टया उनका जंगलों की पहचान से कोई प्रतीत नहीं होता?
- राज्य सरकार कटे हुए पेड़ों का क्या कर रही हैं?

यह सभी सवाल अदालत ने तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव से पूछा है।
साभार: लाइव लॉ हिंदी
रजत रंजन के द्वारा
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