सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के लिए eKYC प्रक्रिया सुलभ बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल Know-Your-Customer (KYC) मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया, ताकि एसिड अटैक या दृष्टि दोष के कारण चेहरे पर विकृति वाले व्यक्ति बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच सकें।

जस्टिस जावी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने अपने फैसले में राज्य के दायित्व पर भी जोर दिया कि वह एक समावेशी डिजिटल इको सिस्टम तैयार करे। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के अधिकार का पता लगाया। और साथ ही निर्देश दिया कि सभी digital infrastructure, government portals, online learning platforms सभी कमजोर और marginalised populations के लिए “सार्वभौमिक रूप से सुलभ” होनी चाहिए।
साभार: लाइव लॉ हिंदी
रजत रंजन के द्वारा
Follow me on Instagram- @therajatranjan
Follow us on Instagram- @SadhanaSources