सुप्रीम कोर्ट ने Ex-PFI प्रमुख अबूबकर की मेडिकल आधार पर जमानत याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन Popular Front of India (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की चिकित्सा आधार पर जमानत की याचिका खारिज कर दी। अबूबकर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120B और 153A और Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 की धारा 17, 18, 18B, 20, 22B, 38 और 39 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

उन्हें सितंबर 2022 में प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने UAPA के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत PFI और संबंधित संस्थाओं पर पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।

12 नवंबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने AIIMS को अबूबकर की गहन जांच करने के लिए एक मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह चिकित्सा आधार पर जमानत के हकदार है या नहीं।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी चिकित्सा स्थितियों को विभिन्न उपचारों के माध्यम से अनुकूलित किया गया है और इसलिए, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि वे इस स्तर पर चिकित्सा आधार पर जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।

साभार:- Live Law Hindi
By: – Rajat Ranjan
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