जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से झटका, रद्द नहीं होगी एफआईआर
संभल हिंसा आरोपी सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लगा तगड़ा झटका। एफआईआर रद्द करने की मॉंग हुई खारिज। साथ ही अग्रिम जमानत देने से भी कर दिया इनकार।

उक्त मामले में उक्त मामले में शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड से पता चला कि जियाउर्ररहमान सभी एफआईआर रद्द करवाने थाना गए थे। उनका कहना था कि एक ही मामले में कई एफआईआर नहीं हो सकते। एक ही एफआईआर होना चाहिए।

इसके बावजूद, अदालत ने उनकी फिर रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। उन्हें जांच के समय विवेचक के द्वारा बुलाए जाने पर जाना होगा। नहीं जाने पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।
