IIT-JEE: सुप्रीम कोर्ट ने JEE(Advanced) के लिए प्रयासों में कटौती की समीक्षा करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने JEE(Advanced) के लिए प्रयासों की संख्या तीन से घटाकर दो करने के अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। साथ ही कोर्ट ने 5 नवंबर, 2024 से 18 नवंबर, 2024 के बीच अपने पाठ्यक्रम छोड़ने वाले याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देकर राहत प्रदान की।

5 नवंबर, 2024 को Joint Admission Board (JAB) ने घोषणा कि की JEE (Advanced) के लिए तीन प्रयास दिए जाएंगे। हालांकि, दो सप्ताह के भीतर, 18 नवंबर, 2024 को JAB ने निर्णय को पलट दिया और कहा कि केवल दो प्रयास दिए जाएंगे। मामले में आगे खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह सॉलिसिटर जनरल की दलील पर विचार करते हुए प्रयासों को कम करने में अधिकारियों की समझदारी पर सवाल नहीं उठा रही है कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया कि स्टूडेंट केवल JEE में प्रयास करने के बजाय अपने ग्रेजुएट कोर्स पर ध्यान केंद्रित करें।

सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर ने कहा कि शुरू में तीन प्रयासों की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, लेकिन तेरह दिनों के भीतर इसे रद्द कर दिया गया, जो मनमाना है। उन्होंने कहा कि पहले निर्णय के बाद कई स्टूडेंट ने JEE (Advanced) करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों को छोड़ दिया था। खंडपीठ ने कहा कि वह निर्णय के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगी, लेकिन उक्त तिथियों के बीच परीक्षा छोड़ चुके स्टूडेंट को Promissory estoppel के आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देगी।

साभार:- Live Law Hindi
By: – Rajat Ranjan
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