बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपी को जमानत से इनकार
हिट एंड रन केस: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से किया इनकार, कहा– सबक सिखाना जरूरी
न्यूज़ रिपोर्ट: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में समाज को स्पष्ट संदेश देना जरूरी है ताकि लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर रोक लग सके।
यह मामला मुंबई में हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। आरोप है कि तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटर को टक्कर मारी और आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना ने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश में सड़क सुरक्षा और कानून के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी का आचरण गंभीर है और प्रथम दृष्टया यह मामला केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का उदाहरण है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में नरमी दिखाने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
पीड़ित परिवार की ओर से दलील दी गई कि आरोपी के प्रभाव और संसाधनों को देखते हुए जमानत मिलने पर न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
वहीं बचाव पक्ष ने जमानत की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेगा। इस फैसले को सड़क हादसों में पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इससे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती और जवाबदेही बढ़ेगी।
