HC ने दिलजीत के कंसर्ट में शराब को बढ़ावा देने वाले गाने बजाने की अनुमति देने के लिए नोटिस जारी किया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिलजीत दोसांझ को उनके लुधियाना म्यूजिक कंसर्ट में शराब से सम्बन्धित गाना गाने की कथित रूप से अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया जो उसके 2019 के निर्देश का उल्लंघन है।

रीत मोहिंदर बनाम पंजाब राज्य मामले में हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के डीजीपी के साथ-साथ चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि लाइव शो में शराब, वाइन, ड्रग्स और हिंसा को प्रमोट करने वाले गाने न बजाए जाएं।

जस्टिस हरकेश मनुजा ने चंडीगढ़ निवासी द्वारा दायर याचिका पर Principal Home Secretary of Punjab, Deputy Commissioner of Ludhiana Police और Punjab Pollution Control Board को नोटिस जारी किए।

यह कहा गया कि District Program Officer, Ludhiana और District Child Protection Officer को टेलीफोन से अनुरोध करने के बाद भी उन्होंने दिलजीत को शराब को बढ़ावा देने वाले गाना गाने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आगे की सुनवाई के लिए मामले को अब 7 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया।

साभार:- Live Law
By: – Rajat Ranjan
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