Samsung India Electronics कोरिया का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं, भारत में कर नहीं लगाया जा सकता: दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दक्षिण कोरिया स्थित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली subsidiary कंपनी Samsung India Electronics Pvt. Ltd (SIEL) भारत में उसकी स्थायी प्रतिष्ठान (Permanent Establishment) नहीं है, इसलिए यहां कर (tax) लगाने योग्य नहीं है।

जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने ITAT (Income Tax Appellate Tribunal) के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि सैमसंग कोरिया द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति केवल SIEL की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी, न कि अपने स्वयं के। इस मामले में आयकर विभाग ने ITAT के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि सैमसंग कोरिया का भारत और कोरिया के बीच Double Tax Avoidance Treaty (DTAA) के Article 5 के अर्थ के भीतर भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि भारत में विदेशी संस्था का स्थायी प्रतिष्ठान कर के लिए योग्य होगा। विभाग ने SIEL को स्थायी प्रतिष्ठान मानते हुए धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी किया था। Dispute Resolution Panel ने निष्कर्ष निकाला कि सैमसंग कोरिया द्वारा कर्मचारियों के सेकंडमेंट के परिणामस्वरूप SIEL को एक deemed Fixed Place Permanent Establishment के रूप में माना जाएगा।

ITAT ने हालांकि कहा कि विभाग यह स्थापित करने में विफल रहा कि दूसरे कर्मचारियों को सैमसंग कोरिया के कारोबार से संबंधित किसी भी गतिविधि को करने के लिए लगाया गया था। यह भी पाया गया कि दूसरे कर्मचारी भारत में SIEL के कारोबार में सहायता करने में लगे हुए थे। हालांकि, इस मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह विभाग का मामला भी नहीं था कि सैमसंग कोरिया दूसरे कर्मचारियों के माध्यम से SIEL को सेवाएं प्रदान कर रहा था और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे कर्मचारी पूरी तरह से SIEL के निपटान में खड़े थे। तद्नुसार, हाईकोर्ट ने विभाग की अपीलों को खारिज कर दिया।

साभार:- Live Law Hindi
By: – Rajat Ranjan
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