SC ने CLAT 2025 के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाइकोर्ट में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए दिसंबर 2024 में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट-2025 (CLAT-2025) के नतीजों को चुनौती देने वाली अन्य हाइकोर्ट में दायर याचिकाओं को दिल्ली हाइकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के Consortium द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका में यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने आदेश दिया कि रिकॉर्ड को अन्य हाइकोर्ट से 7 दिनों के भीतर दिल्ली हाइकोर्ट में स्थानांतरित किया जाए।

दिसंबर, 2024 में आयोजित CLAT-2025 परीक्षा के परिणामों के विरुद्ध दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और पंजाब एंड हरियाणा के हाइकोर्ट्स में याचिकाएं लंबित हैं। दिसंबर, 2024 में दिल्ली हाइकोर्ट के एकल जज ने पाया कि CLAT-UG 2025 परीक्षा के दो उत्तर गलत थे और उन्होंने संघ से याचिकाकर्ताओं के परिणामों को संशोधित करने के लिए कहा।

जब संघ ने एकल पीठ के फैसले के विरुद्ध अपील की तो खंडपीठ ने टिप्पणी की कि उन्हें प्रथम दृष्टया एकल पीठ के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली।
साभार: लाइव लॉ हिंदी
By: Rajat Ranjan
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