SC ने महिलाओं, विकलांगों और ट्रांसजेंडर के लिए अदालत परिसर में शौचालय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों (tribunals) में महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से शौचालय सुविधाओं के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने 2023 में राजीब कलिता की ओर से दायर एक रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया। निर्णय की कॉपी सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को सख्त अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है।

निर्णय सुनाए जाने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि किसी भी चूक के मामले में अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

साभार:- Live Law Hindi
By: – Rajat Ranjan
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