सेवानिवृत्त जजों को भी मिलेगी वन रैंक, वन पेंशन’ की सुविधा।
Written by Abhishek Thakur
Edited by Sadhana Bhushan
source by NDTV India
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को भी मिलेगी वन रैंक, वन पेंशन’ की सुविधा।
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों के लिए ‘वन रैंक, वन पेंशन’ का आदेश जारी किया है।
सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि उनकी नियुक्ति का स्रोत कुछ भी रहा हो, उन्हें प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹13.65 लाख पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए वेतन के साथ टर्मिनल लाभ भी मिलना चाहिए।
भारतीय मुख्य न्यायाधीश बी.आर गवई की बेंच ने कहा कि
- केंद्र सभी न्यायाधीशों के लिए ‘वन रैंक, वन पेंशन’ की योजना लागू करें।
- सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्ण पेंशन के हकदार होंगे।
- नई पेंशन योजना लागू होने के बाद, सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सभी टर्मिनल लाभ दिए जाएं। साथ हीं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन न हो।
- सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पूर्ण पेंशन का हक मिलना चाहिए।
- अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पूर्ण पेंशन मिलेगी। साथ ही न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।