गौरी लंकेश के मामले में हिरासत में लिए गए आखिरी आरोपी को जमानत मिली, 17 आरोपी जमानत पर बाहर, एक फरार
बेंगलुरु कोर्ट ने हाल ही में पत्रकार गौरी लंकेश की कथित हत्या के मामले में आरोपी शरद भाऊसाहेब कलस्कर को जमानत दी।

जिसके बाद अदालत के समक्ष उपस्थित 18 आरोपियों में से 17 अब जमानत पर बाहर हैं और 1 अभी भी फरार है। कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना है कि त्वरित सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे और सामग्री में निहित एक मौलिक अधिकार है।

अगर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की अवधि अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित निष्पक्षता को झटका लगेगा। तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 2,00,000 रूपये के personal bond और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों (sureties) पर न्यायालय की संतुष्टि के लिए जमानत दी।

साभार:- Live Law Hindi
By: – Rajat Ranjan
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