महाकुंभ मेले में भगदड़ | सुप्रीम कोर्ट ने UP Govt के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को महाकुंभ मेले में पिछले सप्ताह हुई भगदड़ के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया। यूपी राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने खंडपीठ को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है।

साथ ही यह भी बताया कि हाईकोर्ट में भी इसी तरह की याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने बड़े धार्मिक समारोहों में ऐसी भगदड़ को रोकने के लिए policies और regulations बनाने के निर्देश भी मांगे।

एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा डायल याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार महाकुंभ में भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोकने में लापरवाह रही है। इसमें आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन की चूक, लापरवाही और पूरी तरह से विफलता थी। याचिकाकर्ता ने महाकुंभ या कुंभ आयोजनों में एक समर्पित ‘भक्त सहायता प्रकोष्ठ’ (devotee aid cell) स्थापित करने की भी मांग की है। भगदड़ 29 जनवरी की सुबह हुई, जिसमें कथित तौर पर 30-39 लोग मारे गए।
साभार:- लाइव लॉ हिंदी
By: – Rajat Ranjan
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