Delhi highcourt asks center to look into concern over dhurandhar revailing tactical info
‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और CBFC से मांगा जवाबनई दिल्ली: फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में देश की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील रणनीतिक जानकारी दिखाई गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यह याचिका एक एसएसबी जवान की ओर से दायर की गई थी।मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। अदालत ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और CBFC से कहा कि वे याचिका को प्रतिनिधित्व मानते हुए पूरे मामले की समीक्षा करें।याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य और जानकारी शामिल हैं, जिनसे सैन्य और खुफिया अभियानों की कार्यप्रणाली सार्वजनिक हो सकती है। इससे सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज और अंडरकवर ऑपरेशन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है।हालांकि हाई कोर्ट ने फिलहाल फिल्म की रिलीज या प्रदर्शन पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को मामले पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है।इस मामले के बाद एक बार फिर फिल्मों में रचनात्मक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज हो गई है।